PM Samajik Sahayata Yojana 2026: केंद्र सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने वाली राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। अब इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है। इसके साथ दिव्यांग पेंशन की पात्रता और सहायता राशि में भी महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी मिली है।
सरकार के फैसले के अनुसार, 2026-27 से 2030-31 तक इस कार्यक्रम के लिए कुल ₹53,428 करोड़ का परिव्यय रखा गया है। दिव्यांग पेंशन के लिए पहले लागू 80 प्रतिशत दिव्यांगता के मानदंड की जगह अब 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता का मानदंड मंजूर किया गया है। साथ ही, दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु की शर्त भी हटाने का फैसला लिया गया है।
अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति है, तो इस योजना से जुड़ी जानकारी आपके काम आ सकती है। इस लेख में हम योजना के नए नाम, दिव्यांग पेंशन में हुए बदलाव, सहायता राशि, पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया को आसान हिंदी में समझेंगे।

PM Samajik Sahayata Yojana 2026 क्या है?
प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना, पहले राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme या NSAP) के नाम से जानी जाती थी। यह केंद्र सरकार का सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत पात्र गरीब परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इसका उद्देश्य ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता देना है, जिन्हें उम्र, दिव्यांगता या परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु जैसी परिस्थितियों में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कार्यक्रम को पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी। अब यह कार्यक्रम वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगा।
योजना में कौन-कौन से बदलाव हुए हैं?
सरकार की मंजूरी के अनुसार, मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं:
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना किया गया है।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना किया गया है।
- विधवा पेंशन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना किया गया है।
- दिव्यांग पेंशन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना किया गया है।
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना किया गया है।
- दिव्यांग पेंशन में 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता का मानदंड मंजूर किया गया है।
- दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु की शर्त हटाने को मंजूरी दी गई है।
ध्यान रखें कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और परिवार लाभ योजना अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी। मुख्य पात्रता बदलाव दिव्यांग पेंशन में किए गए हैं।
दिव्यांग पेंशन 2026 में क्या नया हुआ?

इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण खबर दिव्यांग पेंशन से जुड़ी है। पहले इस केंद्रीय योजना के अंतर्गत दिव्यांग पेंशन के लिए सामान्य रूप से कम से कम 80 प्रतिशत दिव्यांगता और 18 वर्ष की न्यूनतम आयु की शर्त थी।
अब सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता के मानदंड को अपनाने और न्यूनतम आयु की शर्त हटाने की मंजूरी दी है।
इसका मतलब है कि नए नियम लागू होने पर पात्रता के दायरे में पहले से अधिक लोग आ सकते हैं। हालांकि, केवल 40 प्रतिशत दिव्यांगता होने से हर व्यक्ति को पेंशन मिलना अपने आप सुनिश्चित नहीं होता। दिव्यांगता प्रमाणपत्र, परिवार की आर्थिक स्थिति और योजना के अन्य लागू नियम भी महत्वपूर्ण होंगे।
1. दिव्यांगता का मानदंड 80% से 40% करने की मंजूरी
पहले केंद्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का मानदंड लागू था। अब इसे बदलकर 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता करने की मंजूरी दी गई है।
इस बदलाव से उन पात्र लोगों को भी योजना के दायरे में लाने का रास्ता खुलता है, जिनकी प्रमाणित दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, लेकिन 80 प्रतिशत से कम है।
दिव्यांगता का प्रतिशत संबंधित अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसलिए आवेदन से पहले अपना दिव्यांगता प्रमाणपत्र और उसकी जानकारी जांचना जरूरी है।
2. न्यूनतम उम्र की शर्त हटाने का फैसला
पहले इस केंद्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में कम से कम 18 वर्ष की आयु की शर्त थी। सरकार ने इस न्यूनतम आयु की शर्त हटाने की मंजूरी दी है।
इस बदलाव के बाद पात्रता जन्म से हो सकती है। इसका अर्थ है कि पात्र दिव्यांग बच्चों को भी नई व्यवस्था के अंतर्गत लाभ मिलने का रास्ता खुलेगा।
हालांकि, बच्चे के लिए आवेदन करते समय अभिभावक को संबंधित विभाग से प्रमाणपत्र, परिवार की पात्रता और आवेदन की आवश्यकताओं की पुष्टि करनी चाहिए।
3. दिव्यांग पेंशन की केंद्रीय सहायता राशि
सरकार की घोषणा के अनुसार, दिव्यांग पेंशन के लिए केंद्रीय सहायता की दरों में भी बदलाव मंजूर किया गया है।
| आयु वर्ग | मंजूर केंद्रीय सहायता |
|---|---|
| 0 से 79 वर्ष | ₹375 प्रति माह |
| 80 वर्ष और उससे अधिक | ₹625 प्रति माह |
जरूरी जानकारी: ऊपर दी गई राशि केंद्रीय सहायता है। राज्य सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त पेंशन भी दे सकती हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को कुल कितनी पेंशन मिलेगी, यह उसके राज्य और लागू नियमों पर निर्भर कर सकता है।
नई दरों और पात्रता की विस्तृत जानकारी के लिए सरकार की संशोधित गाइडलाइन देखना जरूरी है।
प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना का बजट कितना है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पांच साल तक जारी रखने के लिए ₹53,428 करोड़ के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है।
यह मंजूरी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए है। इसका उद्देश्य सामाजिक सहायता कार्यक्रम को जारी रखना और पात्र लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाए रखना है।
सरकारी घोषणा के अनुसार, इस मंजूरी से देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को कार्यक्रम का लाभ मिल सकता है। यह संख्या पूरे कार्यक्रम से संबंधित है, केवल दिव्यांग पेंशन से नहीं।
दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या की सीमा 8.33 लाख से बढ़ाकर 27.48 लाख करने की भी मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत कौन-कौन से लाभ मिलते हैं?
इस कार्यक्रम के अंतर्गत चार प्रमुख योजनाएं शामिल हैं।
1. प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना
यह योजना पात्र बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य वृद्धावस्था में उन लोगों को सहारा देना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं।
पात्रता के लिए उम्र, परिवार की आर्थिक स्थिति और लागू सरकारी नियमों को पूरा करना जरूरी होता है। केवल बुजुर्ग होने से पेंशन मिलना सुनिश्चित नहीं होता।
2. प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना
यह योजना पात्र विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए है। इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देना है, जिन्हें पति की मृत्यु के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
आवेदन के लिए विधवा होने का प्रमाण, पहचान संबंधी दस्तावेज और परिवार की पात्रता से जुड़े कागजात मांगे जा सकते हैं।
3. प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना
इस योजना का उद्देश्य पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना है। 2026 में स्वीकृत बदलावों के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांगता का मानदंड 40 प्रतिशत करने और न्यूनतम आयु की शर्त हटाने को मंजूरी दी गई है।
नई व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग से लागू दिशा-निर्देशों की पुष्टि करनी चाहिए।
4. प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना
इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार में मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर एकमुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।
यह मासिक पेंशन से अलग है। इसके लिए मृत्यु और परिवार की पात्रता से जुड़े दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। सहायता की वर्तमान राशि और शर्तें जानने के लिए संबंधित विभाग की जानकारी देखना जरूरी है।
PM Samajik Sahayata Yojana 2026 के लिए पात्रता क्या है?
इस कार्यक्रम में अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग पात्रता शर्तें होती हैं। इसलिए सभी योजनाओं के लिए एक ही नियम लागू नहीं माना जाना चाहिए।
सामान्य रूप से निम्न बातों की जांच की जा सकती है:
- आवेदक संबंधित योजना की आयु या अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।
- परिवार योजना के लागू आर्थिक मानदंडों के अंतर्गत आता हो।
- आवेदक संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करे।
- दिव्यांग पेंशन के मामले में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र उपलब्ध हो।
- पहचान, निवास और बैंक खाते से जुड़े विवरण सही हों।
- आवेदन के समय संबंधित योजना की वर्तमान गाइडलाइन में दी गई अन्य शर्तें पूरी हों।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को लक्षित किया जाता है। हालांकि, पात्रता की सटीक शर्तें संबंधित योजना और संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार जांचनी चाहिए।
प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया राज्य और योजना के अनुसार अलग हो सकती है। आप नीचे दिए गए सामान्य चरणों का पालन कर सकते हैं।
चरण 1: संबंधित सरकारी विभाग का पता लगाएं
सबसे पहले अपने राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग, समाज कल्याण कार्यालय, जिला कार्यालय या स्थानीय निकाय से संपर्क करें। कुछ राज्यों में ग्रामीण विकास विभाग या अन्य अधिकृत विभाग आवेदन प्रक्रिया संभालते हैं।
चरण 2: पात्रता की पुष्टि करें
अधिकारी से पूछें कि आप वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन या परिवार लाभ योजना में से किसके लिए पात्र हैं। दिव्यांग पेंशन के लिए नई मंजूर व्यवस्था लागू हुई है या नहीं, इसकी भी पुष्टि करें।
चरण 3: आवश्यक दस्तावेज तैयार करें
आवेदन करने से पहले पहचान, निवास, बैंक खाते और संबंधित योजना के प्रमाणपत्र तैयार रखें। दस्तावेजों की पूरी सूची संबंधित विभाग से प्राप्त करें।
चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें
यदि आपके राज्य में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है, तो राज्य के आधिकारिक पोर्टल से आवेदन करें। अन्यथा संबंधित कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करके जमा करें।
फॉर्म में नाम, पता, बैंक खाता संख्या और अन्य विवरण ध्यानपूर्वक भरें। गलत जानकारी के कारण आवेदन में देरी हो सकती है।
चरण 5: दस्तावेज जमा करें
आवेदन के साथ मांगे गए दस्तावेज जमा करें। यदि ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां अपलोड करें।
चरण 6: आवेदन की स्थिति जांचें
आवेदन जमा करने के बाद रसीद या आवेदन संख्या संभालकर रखें। इससे संबंधित विभाग या उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जांचने में मदद मिलेगी।
ध्यान दें: यह सामान्य प्रक्रिया है, कोई नई राष्ट्रीय ऑनलाइन आवेदन सुविधा घोषित होने का दावा नहीं है। आवेदन शुरू करने से पहले अपने राज्य के विभाग से वर्तमान प्रक्रिया और संशोधित नियमों की पुष्टि जरूर करें।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लग सकते हैं?
योजना के प्रकार और राज्य के नियमों के अनुसार दस्तावेजों में अंतर हो सकता है। सामान्य तौर पर निम्न दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:
- आधार कार्ड या अन्य मान्य पहचान प्रमाण।
- निवास प्रमाणपत्र।
- बैंक पासबुक या बैंक खाते का विवरण।
- पासपोर्ट आकार की फोटो।
- आय या गरीबी रेखा से संबंधित प्रमाण, जहां लागू हो।
- दिव्यांग पेंशन के लिए अधिकृत दिव्यांगता प्रमाणपत्र।
- विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाणपत्र, जहां आवश्यक हो।
- परिवार लाभ योजना के लिए मुख्य कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाणपत्र और परिवार से संबंधित दस्तावेज।
- मोबाइल नंबर और अन्य विवरण, यदि मांगे जाएं।
इन सभी दस्तावेजों की जरूरत हर आवेदक को एक जैसी नहीं होगी। आवेदन से पहले संबंधित कार्यालय से पूरी सूची जरूर प्राप्त करें।
योजना की आधिकारिक जानकारी कहां देखें?
सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेते समय आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित तरीका है।
प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना के नए नाम, दिव्यांग पेंशन के बदलाव और सहायता राशि की जानकारी के लिए नीचे दी गई सरकारी प्रेस रिलीज पढ़ें।
आधिकारिक सरकारी जानकारी:
प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना – PIB की प्रेस रिलीज
आप अपने राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग से भी आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता और भुगतान संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
किसी अनजान वेबसाइट या व्यक्ति को पेंशन दिलाने के नाम पर पैसे न दें। OTP, बैंक PIN या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें।
PM Samajik Sahayata Yojana 2026: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
सवाल 1: प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना 2026 क्या है?
यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नया नाम है। इसके अंतर्गत पात्र लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और परिवार लाभ की व्यवस्था शामिल है।
सवाल 2: क्या दिव्यांग पेंशन के नियम बदले हैं?
हां। केंद्र सरकार ने दिव्यांग पेंशन के लिए 80 प्रतिशत की जगह 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता का मानदंड अपनाने और न्यूनतम 18 वर्ष की आयु की शर्त हटाने को मंजूरी दी है। विस्तृत नियम संशोधित गाइडलाइन से जांचें।
सवाल 3: दिव्यांग पेंशन में कितनी सहायता मिलेगी?
मंजूर केंद्रीय सहायता 0 से 79 वर्ष की आयु के लिए ₹375 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए ₹625 प्रति माह है। राज्य सरकार की अतिरिक्त सहायता के कारण कुल राशि अलग हो सकती है।
सवाल 4: क्या दिव्यांग बच्चों को भी पेंशन मिल सकती है?
सरकार ने दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम आयु की शर्त हटाने को मंजूरी दी है। पात्र बच्चों के आवेदन के लिए नई गाइडलाइन और राज्य के नियमों की पुष्टि करनी चाहिए।
सवाल 5: क्या वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के नियम भी बदल गए हैं?
सरकारी घोषणा के अनुसार, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और परिवार लाभ योजना मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी। उनके नाम बदले गए हैं, लेकिन उन्हें दिव्यांग पेंशन के नए पात्रता बदलावों के समान नहीं समझना चाहिए।
सवाल 6: आवेदन कहां करना होगा?
आवेदन की प्रक्रिया राज्य के अनुसार अलग हो सकती है। अपने राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग, जिला कार्यालय या अधिकृत पोर्टल से वर्तमान प्रक्रिया की जानकारी लें।
सवाल 7: क्या योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है?
सरकार ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी और लागू करने के लिए तीन महीने की समय-सीमा बताई है। इसलिए नई पात्रता के तहत आवेदन शुरू होने की पुष्टि संबंधित विभाग से करें।
निष्कर्ष
PM Samajik Sahayata Yojana 2026 सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹53,428 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है। दिव्यांग पेंशन में 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता का मानदंड अपनाने और न्यूनतम आयु की शर्त हटाने की मंजूरी से पात्र लोगों का दायरा बढ़ सकता है।
अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो पहले अपनी पात्रता की पुष्टि करें और संबंधित सरकारी विभाग से नवीनतम दिशा-निर्देश प्राप्त करें। आवेदन करने से पहले आधिकारिक जानकारी जांचना जरूरी है, क्योंकि मंजूर बदलावों की विस्तृत प्रक्रिया संशोधित गाइडलाइन के अनुसार लागू होगी।
डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। पात्रता, सहायता राशि और आवेदन प्रक्रिया में राज्य तथा योजना के अनुसार अंतर हो सकता है। आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक प्रेस रिलीज से जानकारी की पुष्टि करें।
